पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व विधायक पेंशन के लिए राजस्थान विधानसभा में किया आवेदन

भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर राजस्थान विधानसभा सचिवालय में पेंशन के लिए आवेदन किया है। धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे थे। विधायक कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें पूर्व विधायक पेंशन का लाभ मिल रहा था, लेकिन जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के बाद उनकी पेंशन बंद हो गई थी।

Aug 31, 2025 - 13:50
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व विधायक पेंशन के लिए राजस्थान विधानसभा में किया आवेदन
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व विधायक पेंशन के लिए राजस्थान विधानसभा में किया आवेदन

जयपुर : भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर राजस्थान विधानसभा सचिवालय में पेंशन के लिए आवेदन किया है। धनखड़ 1993 से 1998 तक किशनगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे थे। विधायक कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें पूर्व विधायक पेंशन का लाभ मिल रहा था, लेकिन जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनने के बाद उनकी पेंशन बंद हो गई थी।

राज्यपाल बनने के बाद बंद हुई थी पेंशन

जुलाई 2019 में जब जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, तब नियमों के अनुसार उनकी पूर्व विधायक पेंशन रोक दी गई थी। इसके बाद 2022 में उन्हें देश का उपराष्ट्रपति चुना गया। हालांकि अब, उपराष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्होंने पूर्व विधायक पेंशन पुनः शुरू करने के लिए आवेदन कर दिया है।

21 जुलाई को दिया इस्तीफ़ा

धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। पद छोड़ने के बाद अब उन्होंने पूर्व विधायक पेंशन का लाभ लेने के लिए औपचारिक रूप से राजस्थान विधानसभा सचिवालय में आवेदन प्रस्तुत किया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने की पुष्टि

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जगदीप धनखड़ के आवेदन की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि “पूर्व उपराष्ट्रपति का आवेदन पेंशन के लिए प्राप्त हुआ है। प्रक्रिया के तहत आगे की कार्यवाही की जा रही है।”

पूर्व विधायक पेंशन को लेकर चर्चा

राजस्थान में पूर्व विधायकों को पेंशन का प्रावधान है। एक निश्चित कार्यकाल पूरा करने वाले विधायकों को पेंशन दी जाती है। हालांकि, जब कोई विधायक या पूर्व विधायक किसी संवैधानिक पद (जैसे राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति आदि) पर नियुक्त होता है, तो उस अवधि में उनकी विधायक पेंशन रोक दी जाती है।
जगदीप धनखड़ का यह आवेदन इस बात को लेकर भी चर्चा में है कि पूर्व संवैधानिक पदाधिकारी होने के बाद भी वे अब विधायक पेंशन का लाभ फिर से लेंगे।

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