हाईकोर्ट का सख्त फैसला: दूसरी शादी के बाद मां अयोग्य, पोते की कस्टडी दादा को
हाईकोर्ट का फैसला: दूसरी शादी करने वाली मां से बच्चे की कस्टडी छीनी, दादा को दी।

जोधपुर, 13 सितंबर 2025: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सनसनीखेज फैसले में एक मां से उसके बच्चे की कस्टडी छीन ली और उसे दादा को सौंप दी। कोर्ट ने मां को बच्चे की परवरिश के लिए अयोग्य घोषित किया, क्योंकि उसने बच्चे के पिता की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली थी। कोर्ट का तर्क था कि नई शादी के कारण मां का ध्यान बच्चे पर केंद्रित नहीं रहता, जो उसके हित में नहीं है।
मामला एक 5 वर्षीय लड़के का है, जिसके पिता की कुछ वर्ष पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मां ने दोबारा विवाह किया, जिसके बाद दादा ने कस्टडी के लिए याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मां के जीवनशैली, बच्चे के स्कूल और दादा के घर की व्यवस्था की जांच की। जज ने कहा कि बच्चे का सर्वोत्तम हित प्राथमिकता है, और दादा अधिक स्थिर वातावरण प्रदान कर सकते हैं।
यह फैसला परिवार कानून में नई बहस छेड़ रहा है, जहां दूसरी शादी को कस्टडी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। वकीलों का कहना है कि यह मांओं के अधिकारों पर सवाल उठाता है। पीड़ित परिवार ने फैसले का स्वागत किया, जबकि मां ने अपील करने की योजना बनाई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को बच्चे से मिलने की अनुमति दी है।