राजस्थान कैबिनेट के बड़े फैसले: अशांत क्षेत्र विधेयक, सेमीकंडक्टर व डिफेन्स नीति को मंजूरी
राजस्थान कैबिनेट बैठक में संपत्ति सुरक्षा विधेयक, सेमीकंडक्टर नीति, डिफेन्स पॉलिसी व शिक्षा-ऊर्जा से जुड़े अहम फैसले।
जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कानून व्यवस्था, उद्योग, शिक्षा, ऊर्जा और ग्रामीण विकास से संबंधित अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्रियों ने प्रेसवार्ता कर फैसलों की जानकारी दी।
अशांत क्षेत्रों में संपत्ति संरक्षण के लिए विधेयक लाने का फैसला
मंत्रिमंडल ने अशांत घोषित क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों और किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए नया विधेयक लाने को मंजूरी दी है। इस विधेयक के तहत अशांत क्षेत्र घोषित होने के बाद बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अचल संपत्ति का हस्तांतरण अमान्य माना जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाएगा, जिसमें 3 से 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। सरकार का मानना है कि इससे सामुदायिक सद्भाव और सामाजिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
एयरोस्पेस और डिफेन्स नीति को मिली हरी झंडी
राज्य को एयरोस्पेस और डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनाने के उद्देश्य से राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेन्स पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत बड़े निवेशकों को कर पुनर्भरण, पूंजीगत अनुदान, टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन और रोजगार बूस्टर जैसे लाभ मिलेंगे। एमएसएमई, स्टार्टअप और सर्विस सेक्टर की इकाइयों को विशेष रियायतें देकर निवेश को आकर्षित किया जाएगा।
राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 लागू
प्रदेश की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 को मंजूरी मिल गई है। इस नीति का उद्देश्य सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजाइन और पैकेजिंग के क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना है। सरकार सेमीकंडक्टर पार्कों के विकास, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और उच्च तकनीकी रोजगार सृजन पर विशेष जोर देगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को राज्य सरकार अतिरिक्त प्रोत्साहन देगी।
आरपीएससी में पदोन्नति अनुपात में बदलाव
राजस्थान लोक सेवा आयोग में उप सचिव पद से जुड़े ढांचे में बदलाव को मंजूरी दी गई है। अब सहायक सचिव और निजी सचिव संवर्ग से उप सचिव पद पर पदोन्नति 10:1 के अनुपात में की जाएगी। इसके लिए संबंधित सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा, जिससे आयोग की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी होगी।
सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन
राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। अब बाल विवाह से संबंधित प्रावधानों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अनुरूप किया जाएगा। इसके तहत 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला बालक माने जाएंगे, और ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई होगी।
ग्राम उत्थान शिविरों का व्यापक आयोजन
राज्यभर में 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर दो चरणों में होंगे और कुल 2,839 शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में 12 विभागों की योजनाओं का लाभ किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को दिया जाएगा। इससे ग्रामीण विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन
बीकानेर और जैसलमेर जिलों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और बिजली आपूर्ति मजबूत होगी।
बसंत पंचमी पर मेगा पीटीएम का आयोजन
23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में मेगा पीटीएम आयोजित होगा। इसमें करीब 65 लाख अभिभावकों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही निपुण मेला और निपुण राजस्थान कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा।