बाड़मेर में मिलावटखोरों पर कोर्ट की सख्त कार्रवाई: 13 फर्मों पर 22.41 लाख का जुर्माना
बाड़मेर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए गए "शुद्ध आहार - मिलावट पर वार" अभियान के तहत विभिन्न फर्मों से लिए गए खाद्य सैंपलों की जांच में 13 फर्में अमानक (sub-standard) पाई गईं।
बाड़मेर जिले में शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी सफलता हासिल की है। विभिन्न फर्मों से लिए गए खाद्य सैंपलों की जांच में अमानक (sub-standard) पाए जाने पर कोर्ट ने कुल 13 फर्मों पर 22 लाख 41 हजार रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, जयपुर तथा जिला कलेक्टर बाड़मेर के निर्देशन में चल रहे अभियान का हिस्सा है।
विभाग की टीम ने समय-समय पर बाजार से घी, पनीर, सोयाबीन तेल, हींग जैसे खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्र किए थे। जांच रिपोर्ट में ये सभी अमानक पाए गए, जिसके बाद फूड इंस्पेक्टर ने मामलों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सख्त फैसला सुनाया।
सबसे बड़ी कार्रवाई एक ही फर्म पर
मैसर्स कृतिका ट्रेडर्स, कृषि उपज मंडी बाड़मेर से तीन अलग-अलग ब्रांड के घी (शुभ, शाश्वत और एक अन्य) के सैंपल लिए गए थे। जांच में तीनों ब्रांड मिलावटयुक्त/अमानक पाए गए। इस एक फर्म पर ही कुल 9 लाख रुपये (3.5 लाख + 2 लाख + 3.5 लाख) का जुर्माना लगा है। यह मामला मिलावट के गंभीर स्तर को दर्शाता है।
जुर्माना लगी प्रमुख फर्मों की सूची (राशि लाखों में):
मैसर्स कमल टी कंपनी, कृषि उपज मंडी बाड़मेर – घी ब्रांड अभिनंदन – 1.50 लाख
मैसर्स चंदन एजेंसी, चौहटन – घी ब्रांड रामसंस – 2 लाख
मैसर्स चतुर्भुज ताराचंद, जूना किराडू मार्ग बाड़मेर – घी ब्रांड सरस शक्ति – 3 लाख
गणपति डिस्पोजल, हाई स्कूल रोड बाड़मेर – पनीर – 0.15 लाख
मैसर्स होटल थार डेजर्ट, निम्बला शिव – पनीर – 0.15 लाख
मैसर्स महावीर सेल्स कॉरपोरेशन, कृषि उपज मंडी बाड़मेर – घी ब्रांड श्री सरस – 1.50 लाख
मैसर्स कैलाश सेल्स कॉरपोरेशन, रीको एरिया बाड़मेर – घी ब्रांड इंडाना – 3.50 लाख
मैसर्स कृतिका ट्रेडर्स, कृषि उपज मंडी बाड़मेर – घी ब्रांड शुभ – 3.50 लाख
मैसर्स कृतिका ट्रेडर्स, कृषि उपज मंडी बाड़मेर – घी ब्रांड शाश्वत – 2 लाख
मैसर्स नोहड़ी किराना स्टोर, बस स्टैंड गडरा रोड – सोयाबीन तेल लूज – 0.01 लाख
मैसर्स रोशन किराना स्टोर, भीमडा रोड भाड़खा – ब्रांड दावत (खाद्य पदार्थ) – 3 लाख
मैसर्स निधान ट्रेडिंग, कृषि उपज मंडी बाड़मेर – कंपाउंड हींग ब्रांड महाराज – 0.10 लाख
कुल जुर्माना: 22.41 लाख रुपये)
अभियान जारी रहेगा
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में मिलावट के खिलाफ यह मुहिम लगातार जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी फर्म पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय ब्रांड, लेबल, एक्सपायरी डेट और FSSAI प्रमाणन की जांच जरूर करें।