राजस्थान हाईकोर्ट में काला हिरण शिकार मामला: सुनवाई से जज का इनकार, अब बदलेगी बेंच

राजस्थान हाईकोर्ट में काला हिरण शिकार मामले में नया मोड़, जज ने सुनवाई से किया इनकार, अगली सुनवाई अब नई बेंच में होगी।

Feb 16, 2026 - 17:48
राजस्थान हाईकोर्ट में काला हिरण शिकार मामला: सुनवाई से जज का इनकार, अब बदलेगी बेंच

राजस्थान के बहुचर्चित काला हिरण शिकार प्रकरण में सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में अहम घटनाक्रम देखने को मिला। इस केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने मामले को सुनने से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि केस की फाइल किसी दूसरी बेंच के सामने रखी जाए। अब अगली सुनवाई नई बेंच में होगी, जिससे मामले की समय-सीमा पर असर पड़ सकता है। यह प्रकरण वर्ष 1998 का है। इसमें फिल्म अभिनेता सलमान खान की सजा के खिलाफ अपील और राज्य सरकार द्वारा सह-आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर ‘लीव टू अपील’ को एक साथ सुनने की तैयारी थी। तकनीकी कारणों और बेंच परिवर्तन के चलते संयुक्त सुनवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अब नई बेंच के गठन के बाद ही आगे की तारीख तय होगी।

मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है, जब फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी गांव की सीमा में दो काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा। निचली अदालत ने सलमान खान को दोषी मानते हुए पांच साल के कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसी मामले में सह-आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इन सभी को बरी किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है और इसके लिए ‘लीव टू अपील’ दाखिल की गई थी।

सलमान खान की ओर से पहले एक ट्रांसफर पिटीशन दायर की गई थी, ताकि उनकी सजा के खिलाफ लंबित अपील को राज्य सरकार की अपील के साथ जोड़कर एक साथ सुना जा सके। पूर्व सुनवाई में जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने तकनीकी अड़चनों को दूर कर दोनों मामलों को संयुक्त रूप से सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए थे। अब जस्टिस संधू के सुनवाई से अलग होने के बाद यह मामला दूसरी बेंच में जाएगा। नई बेंच द्वारा तारीख तय किए जाने के बाद ही इस बहुचर्चित केस की आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। इससे साफ है कि काला हिरण शिकार मामले में फैसला आने में अभी और समय लग सकता है।