बाड़मेर में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन: 30 हजार से ज्यादा बढ़े वोटर्स, कलेक्टर टीना डाबी ने सौंपी रिपोर्ट।
बाड़मेर में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हुआ। जिले में अब 11.86 लाख वोटर हैं। कलेक्टर टीना डाबी ने दलों के साथ बैठक की।
बाड़मेर: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन, जिले में अब 11.86 लाख वोटर्स; जिला कलेक्टर टीना डाबी ने राजनैतिक दलों के साथ की बैठक
बाड़मेर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR-2026) का कार्य संपन्न हो गया है। शनिवार को जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर टीना डाबी की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। इस दौरान जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्हें मतदाता सूची की सॉफ्ट और हार्ड कॉपियां सौंपी गईं।
मतदाताओं की संख्या में 2.65% का इजाफा
प्रकाशन के दौरान सामने आया कि पिछले साल के मुकाबले बाड़मेर में मतदाताओं का ग्राफ बढ़ा है। 16 दिसंबर 2025 को जब प्रारूप सूची जारी हुई थी, तब जिले में कुल 11,55,502 मतदाता थे। पुनरीक्षण अभियान के दौरान प्राप्त दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अब यह संख्या बढ़कर 11,86,205 हो गई है। यानी जिले में मतदाताओं की संख्या में 2.657 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
जिले का नया वोटर डेटा:
कुल मतदाता: 11,86,205
पुरुष मतदाता: 6,31,315
महिला मतदाता: 5,54,887
ट्रांसजेंडर: 03
दावे और आपत्तियों का हुआ निस्तारण
अभियान के दौरान (16 दिसंबर से 19 जनवरी तक) जिला निर्वाचन विभाग को भारी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें नाम जोड़ने के लिए 32,153 (फॉर्म-6), नाम कटवाने के लिए 4,155 (फॉर्म-7) और सुधार के लिए 11,354 (फॉर्म-8) आवेदन मिले। ईआरओ (ERO) स्तर पर इन सभी का निस्तारण कर सूची को अंतिम रूप दिया गया है।
राजनैतिक दलों को दी गई जानकारी
बैठक में कलेक्टर टीना डाबी ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की फोटो रहित सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी राजनैतिक दलों को निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी नागरिक अपना नाम ऑनलाइन पोर्टल (voters.eci.gov.in) या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर देख सकता है।
नाम जुड़वाने की प्रक्रिया रहेगी जारी
बैठक में जानकारी दी गई कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाना या संशोधन करवाना एक सतत प्रक्रिया है। जो लोग अब भी वंचित रह गए हैं, वे फॉर्म-6 भरकर ऑनलाइन पोर्टल या अपने संबंधित बीएलओ (BLO) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
अपील का विकल्प खुला
यदि किसी व्यक्ति को मतदाता सूची की प्रविष्टि या अधिकारी के निर्णय पर आपत्ति है, तो वह 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के पास प्रथम अपील कर सकता है। इसके बाद भी संतुष्टि न होने पर 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान को द्वितीय अपील भेजी जा सकती है।
इस बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेन्द्रसिंह चांदावत, भाजपा जिला महामंत्री देवीलाल कुमावत, कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मणसिंह गोदारा, मेवाराम सोनी, और बसपा के हरखाराम मेघवाल सहित कई प्रतिनिधि उपस्थित रहे।