60 वर्ष की आयु होने पर श्रमिकों को तीन हजार रूपए मासिक पेंशन मिलेगी
बाड़मेर। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों, विक्रेताओं तथा लोक कलाकारों को वृद्धावस्था में संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से योजना प्रारंभ की गई है।
जिला कलक्टर टीना डाबी ने बताया कि इस योजना में पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर तीन हजार रूपए मासिक पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी। इस योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग स्तर से किया जा रहा है।
यहाँ कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन पोर्टल https://vishwakarmapension.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए लाभार्थी के जन आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, बैंक बचत खाता, कैंसिल चैक, पासबुक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य बीमा एवं प्रावधायी बीमा विभाग के जिला कार्यालय सहयोग करेंगे।