हनुमान बेनीवाल को खाली नहीं करना पड़ेगा सरकारी फ्लैट, हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाया स्टे

हाईकोर्ट ने अपने आदेश के कहा है कि हनुमान बेनीवाल को अभी अपना घर खाली नहीं करना होगा।साथ ही कोर्ट ने ये जानकारी भी मांगी है कि कितने ऐसे सांसद है जो सांसद और विधायक ना होते हुए भी सरकारी आवास का उपयोग कर रहे हैं।

Sep 16, 2025 - 23:49
हनुमान बेनीवाल को खाली नहीं करना पड़ेगा सरकारी फ्लैट, हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाया स्टे
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमों हनुमान बेनीवाल का फोटो
हनुमान बेनीवाल को खाली नहीं करना पड़ेगा सरकारी फ्लैट, हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाया स्टे

हनुमान बेनीवाल को खाली नहीं करना पड़ेगा सरकारी फ्लैट, हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर लगाया स्टे

जयपुर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल को बड़ा झटका देने वाले आदेश पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार द्वारा उनके आवास को खाली कराने की प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने अंतरिम राहत प्रदान की और सरकार से जवाब मांगा है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हनुमान बेनीवाल को अभी घर खाली नहीं करना होगा। साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से यह जानकारी भी मांगी कि ऐसे कितने सांसद और विधायक हैं, जो अब पद पर नहीं होने के बावजूद सरकारी आवास का उपयोग कर रहे हैं। न्यायालय ने सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है और विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है।

हनुमान बेनीवाल ने अपनी याचिका में यह तर्क दिया कि उन्हें आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया गया, लेकिन प्रक्रिया में कानून का पालन नहीं हो रहा है। उनके वकील सुमित्रा चौधरी और प्रेमचंद शर्मा ने कोर्ट में कहा कि उन्हें 1 जुलाई तक घर खाली करने का नोटिस मिला, जबकि सुनवाई 11 जुलाई को हुई। उन्होंने यह भी कहा कि संपदा अधिकारी द्वारा अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है और प्रक्रिया में जल्दबाजी की जा रही है, जो अनुचित है। कोर्ट ने इस पर गौर कर राहत दी।

बताया गया कि करीब दो वर्ष पहले हनुमान बेनीवाल को विधायक के रूप में फ्लैट A-3/703 आवंटित हुआ था। इसके बाद सांसद बनने पर सरकार ने संपदा अधिकारी को निर्देश देकर बेनीवाल से घर खाली करवाने का प्रयास किया। बेनीवाल ने कोर्ट में यह मुद्दा उठाया कि अन्य पूर्व विधायकों और सांसदों को भी ऐसे आवासों का लाभ मिल रहा है, लेकिन कार्रवाई केवल उन पर की जा रही है।

हाईकोर्ट का यह आदेश हनुमान बेनीवाल को तत्काल राहत देने के साथ ही सरकारी प्रक्रिया में समानता और पारदर्शिता की जरूरत को भी रेखांकित करता है।

Ashok Daiya I have been actively involved in journalism for the last 10 years in Barmer district of western Rajasthan. I will try to cover news from not only Barmer but every region of Rajasthan... whether it is crime or politics, social or public issues... I will try to connect with every news.