पिया तो महंगा, न पिया तो भी महंगा, राजस्थान में 1 अप्रैल से शराब-बीयर पर 20 रुपये तक का झटका, दुकानें अब 150 मीटर दूर ।
भजनलाल शर्मा सरकार ने आबकारी एवं मद्य-संयम नीति 2025-2029 में संशोधन किया है। मुख्य बदलाव: - आबकारी ड्यूटी 75% से बढ़ाकर 80% कर दी गई। - 1 अप्रैल 2026 से शराब-बीयर की कीमतें बढ़ेंगी: - 750 ml अंग्रेजी शराब पर 20 रुपये तक इजाफा। - बीयर पर 5 रुपये तक बढ़ोतरी। - शराब दुकानें अब 2400 (1200 जोन में), स्कूल/धार्मिक स्थलों से 150 मीटर (पहले 75 मीटर) दूर होंगी। - ठेकेदारों को उच्च बिक्री टारगेट,दो गोदाम अनिवार्य, रिन्युअल फीस बढ़ी। - शराब बिक्री समय बढ़ाने पर विचार (संभवतः रात 10 बजे तक)। - होटल/रेस्टोरेंट बार में नॉन-एल्कोहलिक ड्रिंक्स मेन्यू में अनिवार्य। - अवैध शराब पर सख्ती, गोदामों का आधुनिकीकरण, निवेशकों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया आसान। - नीति 2025 से 2029 तक लागू रहेगी। उद्देश्य: राजस्व बढ़ाना, मद्य संयम बढ़ावा, अवैध व्यापार रोकना। उपभोक्ताओं पर सीधा बोझ पड़ेगा।
जयपुर, 29 जनवरी 2026
शराब के शौकीनों के लिए बुधवार की देर रात आई खबर किसी बड़े सदमे से कम नहीं रही। भजनलाल शर्मा सरकार ने आबकारी एवं मद्य-संयम नीति 2025-29 में बड़ा संशोधन करते हुए आबकारी ड्यूटी को 75% से बढ़ाकर 80% कर दिया है। नतीजा? 1 अप्रैल 2026 से अंग्रेजी शराब, बीयर और देसी शराब की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा।
कितनी बढ़ेंगी कीमतें?
- 750 ML अंग्रेजी शराब की बोतल पर 20 रुपये तककी बढ़ोतरी।
- बीयर की बोतल या कैन अब 5 रुपये तक महंगी होगी।
- देसी शराब पर भी 5-10 रुपये का इजाफा संभव।
सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी राजस्व बढ़ाने और मद्य संयम को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है, लेकिन शराब पीने वाले इसे "दोहरी मार" मान रहे हैं।
दुकानें कम, नियम सख्त: अब 1200 जोन में सिर्फ 2400 ठेके
नई नीति के तहत पूरे राजस्थान में शराब की कुल 2400 दुकानें ही चलेंगी, जिन्हें 1200 जोन में बांटा गया है। सबसे बड़ा बदलाव दूरी के नियम में आया है—अब शराब की दुकानें स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों से कम से कम 150 मीटर दूर होनी चाहिए। पहले यह दूरी महज 75 मीटर थी।
इसके अलावा:
- हाईवे से दुकानें नजर न आएं, इस पर भी सख्ती।
- ठेकेदारों को अब पहले से ज्यादा बिक्री टारगेट दिया गया है।
- रिन्युअल गारंटी फीस में बढ़ोतरी और दो गोदाम अनिवार्य।
शराब बिक्री का समय बढ़ सकता है—रात 10 बजे तक?
ठेकेदारों पर बढ़े टारगेट को देखते हुए सरकार शराब दुकानों के खुलने का समय बढ़ाने पर विचार कर रही है। फिलहाल आबकारी आयुक्त इस पर अंतिम फैसला लेंगे। कई जगहों पर पहले से ही रात 8 बजे तक दुकानें बंद हो जाती हैं, ऐसे में 2 घंटे का एक्सटेंशन शौकीनों के लिए राहत की बात हो सकती है।
होटल-रेस्टोरेंट बार में नया नियम
- अब रेस्टोरेंट बार और होटल बार के मेन्यू में गैर-मादक पेय (कोल्ड ड्रिंक, जूस, मॉकटेल) शामिल करना अनिवार्य होगा।
- उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना।
अवैध शराब पर सख्ती, गोदाम हाईटेक
- अवैध और हानिकारक मदिरा रोकने के लिए आबकारी आयुक्त को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं।
- राजस्थान राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन और गंगानगर शुगर मिल्स के गोदामों का आधुनिकीकरण होगा, स्टोरेज क्षमता बढ़ेगी।
- मदिरा निर्माण इकाइयों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया आसान की जाएगी ताकि निवेश बढ़े।
यह संशोधित नीति **2025 से 2029** तक लागू रहेगी। सभी बदलाव राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद औपचारिक रूप से प्रभावी होंगे।
शराब के शौकीन अब गिन रही है 1 अप्रैल की तारीख—क्योंकि इस बार "एक पैग" भी महंगा पड़ने वाला है! क्या यह बढ़ोतरी राजस्व बढ़ाएगी या अवैध शराब की बिक्री को बढ़ावा देगी? समय बताएगा।