राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित, मंत्री मदन दिलावर ने दी प्रदेशवासियों को बधाई
राजस्थान विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया। मंत्री मदन दिलावर ने इसे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। जबरन धर्मांतरण पर आजीवन कारावास और भवनों पर बुलडोजर का प्रावधान।

जयपुर, 09 सितंबर 2025: राजस्थान विधानसभा ने मंगलवार को 'राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सांपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025' को पारित कर दिया। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने विधेयक के पारित होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और इसे देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया।
मंत्री दिलावर ने कहा कि यह कानून जबरन, प्रलोभन, या बलपूर्वक धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाया गया है। इसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान शामिल है। साथ ही, सामूहिक धर्मांतरण के लिए उपयोग होने वाले भवनों पर बुलडोजर चलाने की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने कहा, “धर्मांतरण केवल धर्म का परिवर्तन नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा और लगाव को खत्म करने वाला कृत्य है। यह देश की सुरक्षा के लिए खतरा है।”
श्री दिलावर ने उदाहरण देते हुए कहा कि केरल, कश्मीर, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे क्षेत्रों में धर्मांतरण के बाद हिंदुओं की स्थिति खराब हुई है। उन्होंने दावा किया कि धर्मांतरण से व्यक्ति की भाषा, संस्कृति और देश के प्रति निष्ठा बदल जाती है, जिससे देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कानून उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो स्वेच्छा से 'घर वापसी' करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “यह कानून देश की मजबूती और सुरक्षा के लिए बनाया गया है ताकि धर्मांतरण की गतिविधियाँ रुकें और राष्ट्र सुरक्षित रहे।”
पृष्ठभूमि:
राजस्थान में हाल के वर्षों में सामूहिक धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं, जिन्हें रोकने के लिए यह विधेयक लाया गया। सरकार का कहना है कि यह कानून सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने और जबरन धर्मांतरण की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद करेगा।