राजस्थान सरकार 5784 शराब तस्करी मामलों को सशर्त वापस लेगी, जानें शर्तें
राजस्थान गृह विभाग ने 5784 शराब तस्करी मामलों को सशर्त वापस लेने का आदेश जारी किया। शर्तें: पहला अपराध, 10 लीटर तक शराब, 30 जून 2025 तक चार्जशीट।

जयपुर। राज्य सरकार ने साढ़े 5 हजार से अधिक शराब तस्करी से जुड़े मुकदमे सशर्त रूप से वापस लेने का फैसला किया है। गृह विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार, आबकारी अधिनियम-1950 में दर्ज ऐसे मामले वापस लिए जाएंगे, जो ये विशेष शर्तें पूरी करते है।
शर्तें क्या हैं?
1. आरोप पत्र 30 जून 2025 तक दाखिल हो चुका हो।
2. आरोपी पर आबकारी अधिनियम के तहत यह पहली बार अपराध दर्ज किया गया हो।
3. बरामद शराब की मात्रा अधिकतम 10 लीटर तक हो।
अभियोजन विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे संबंधित अदालतों में सरकार की ओर से पैरवी कर प्रकरण वापस लेने की कार्रवाई करें।
इस कदम से छोटे अपराधी और मामूली मात्रा में शराब तस्करी करने वाले लोग राहत की सांस लेंगे। सरकार का मकसद न्याय व्यवस्था को तेज करना और अनुचित मामलों से निजात दिलाना बताया जा रहा है।